खराब प्रेशर कुकर बेचने पर पेटीएम मॉल-स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

खराब प्रेशर कुकर बेचने पर पेटीएम मॉल-स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
Spread the love

दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाते हुए दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है।

सीसीपीए ने दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया। उसने पाया कि यह प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) का अनुपालन नहीं करते थे।

पेटीएम मॉल ने प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर को अपने मंच पर बेचने के लिए डाला था, जबकि उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है। सीसीपीए ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है। इसके अलावा इस संबंध में इसकी अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है।

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *